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घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने वालों को तीन साल की कैद
Hamirpur News: हमीरपुर। जिला की एक महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियों को गुरूवार के दिन दोषी करार दिया गया। दोनों को तीन साल कारावास(Three years imprisonment) तथा नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश शविक घई की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आरोपियों ओम प्रकाश निवासी दोहग डाकघर जाहू तहसील भोरंज जिला हमीरपुर तथा ओम प्रकाश निवासी गांव हौड तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को दोषी करार दिया गया।
जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई 2015 को दो लोग एक महिला के घर में घुस गए। वहीं उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ (molestation of woman)करने लग पड़े। ऐसे में महिला चिल्लाई तो उसके बचाव में खेतों में काम कर रहा दलुंबा राम वहां पर पहुंचा। उसने उन्हें छेड़छाड़ करने से रोका तथा आरोपी मौके से चले गए, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर लौटकर आए तथा छेड़छाड़ करने लग पड़े लेकिन फिर उन्हें दलुंबा राम ने भगा दिया।
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वहीं इसके बाद में मामला पुलिस थाना भोरंज में दर्ज करवाया गया। मामले में 17 गवाहों की गवाही हुई। गुरुवार को हमीरपुर न्यायालय(Hamirpur Court) ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास तथा नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।