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बृजभूषण पर दो एफआईआर, छेड़छाड़ सहित कई गंभीर आरोप
बीजेपी सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर (FIR) सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बृजभूषण और सचिव विनोद तोमर मुख्य आरोपी हैं। एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न (Molestation and Sexual Harassment) के एक दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कई बार छेडछाड की। गलत तरीके से उन्हें छुआ,यहां तक की सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट उतारी।
28 अप्रैल को दोनों एफआईआर हुई हैं
शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी। पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो अलग.अलग एफआईआर दर्ज की। इन दोनों एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। बीती 28 अप्रैल को हुई दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, 354 ए (यौन उत्पीड़न) 354 डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें (Wrestling Federation of India) रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।
पॉक्सो मामले में पांच साल की जेल
दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है जिसमें पांच से सात साल सजा का प्रावधान है। एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक देश और विदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुईं।