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शिमला डेवलपमेंट प्लान की अधिसूचना जारी, मकान बनाने के लिए जरूरी होंगी ये शर्तें
शिमला। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने शिमला डेवलपमेंट प्लान (Shimla Development Plan) की अधिसूचना (Notification) बुधवार को जारी कर दी है। यह अधिसूचना 20 जुलाई से लागू मानी जाएगी। नए प्लान में लोगों को शहर के कोर और ग्रीन एरिया (Core and Green Area) में मकान बनाने की अनुमति दी गई है। नवंबर 2017 से इस पर पाबंदी थी।
इन क्षेत्रों में बनने वाले मकान का नक्शा भी नगर निगम पास करेगा। करीब 43 साल बाद शहर के लिए बने डेवलपमेंट प्लान पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस प्लान को इस बार सुनवाई में भी पेश कर सकती है।
पेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी
ग्रीन एरिया में पेड़ काटकर निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। खाली जमीन पर ही भवन निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। ग्रीन एरिया में सिर्फ रिहायशी भवन बन पाएंगे। व्यावसायिक निर्माण की छूट नहीं मिलेगी। कोर एरिया में सर्कुलर रोड से ऊपर के क्षेत्र को शामिल किया है। कोर एरिया में रिहायशी और व्यावसायिक दोनों तरह के भवन निर्माण की अनुमति होगी। रिहायशी भवनों और व्यावसायिक परिसरों की अधिकतम ऊंचाई 13 मीटर रहेगी।
नॉन कोर एरिया में बन सकेंगे 3 मंजिला तक मकान
शहर के सर्कुलर रोड से बाहर के क्षेत्र को नॉन कोर एरिया माना गया है। इसमें अभी ढाई मंजिला भवन निर्माण की छूट है। अब नया प्लान लागू होने से इस एरिया के लोग तीन मंजिला रिहायशी भवन बना सकेंगे। इसके अलावा पार्किंग फ्लोर अलग बना सकेंगे। पार्किंग के साथ रिहायश के लिए एटिक भी बन सकेगी। रिहायशी भवन की अधिकतम ऊंचाई 16.50 मीटर रहेगी। व्यावसायिक भवनों में चार मंजिलें बनाने की छूट रहेगी। पार्किंग फ्लोर और एटिक की भी सुविधा मिलेगी। अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर रहेगी।