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सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट के लिए सजा मिलेगी, माफी से काम नहीं चलेगा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) से साफ कर दिया है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट (Vulgar Post) किया तो उसे सजा जरूर मिलेगा। इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा और न ही कोई माफी दी जाएगी।
एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया (Social Media) पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है। बेंच ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्यवाही (Criminal Process) से नहीं बच सकते हैं। उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एसवी शेखर (72) के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज है।
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पोस्ट के बाद मांगी थी माफी
मामला 2018 का है। शेखर ने फेसबुक (Facebook) पर महिला पत्रकारों को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किया था। दरअसल एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाया था। शेखर ने महिला पत्रकार के इसी आरोप को लेकर अपनी राय दी थी। उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था। DMK ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए थे।
वकील ने रखी यह दलील, कोर्ट ने नहीं माना
कोर्ट में शेखर के वकील ने दलील दी कि जैसे ही उन्हें (शेखर) को अपनी गलती का अहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपना पोस्ट डिलीट किया और बिना शर्त माफी मांगी। एक्टर ने किसी और का पोस्ट शेयर किया था। उस समय उनकी नजर धुंधली थी, क्योंकि उन्होंने आंखों में दवाई डाली हुई थी। इसकी वजह से वे देख नहीं पाए कि पोस्ट में क्या लिखा था। शेखर को सोशल मीडिया पर बहुत लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट शेयर करते ही वो वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया- शेखर ने आखिर बिना पढ़े सोशल मीडिया पर कैसे कंटेंट (Content) पोस्ट कर दिया। कोर्ट ने इसके बाद उनके खिलाफ चल रहे मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा।3