-
Advertisement
#Monsoon _ Session: हिमाचल में बनेंगी 325 नई पंचायतें, सदन में दी जानकारी
Last Updated on September 10, 2020 by Deepak
शिमला। हिमाचल में 325 नई ग्राम पंचायतें (Panchayats) बनाए जाना प्रस्तावित हैं। इसके बाद अब किसी भी नई पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। यह जानकारी पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virender Kanwar) ने करसोग के विधायक हीरालाल, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल व श्री रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार द्वारा पूछे प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने सदन में जानकारी दी है कि 22 अगस्त तक विभाग में कुल 486 प्रस्तावनाएं प्राप्त हुई थीं, उन सभी प्रस्तावनाओं का उपरोत मापदंडों के अनुसार आंकलन किया गया तथा यह पाया गया कि कुल 486 प्रस्तावनाओं में से 230 ग्राम पंचायतें विभाजन व पुनर्गठन के निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करती हैं। अतः 230 नई ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना 22 अगस्त को जारी की गई है। किंतु ग्राम पंचायत अंब के नगर पंचायत घोषित होने के फलस्वरूप उक्त ग्राम सभा के विभाजन की अधिसूचना (Notification) को निरस्त किया गया है, जिसके कारण नई ग्राम पंचायतों की संख्या 229 रह गई है। इसके अतिरिक्त 96 ग्राम पंचायतों को सरकार द्वार विशेष मापदंडों के अनुसार जैसे कि भौगोलिक स्थिति, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा के मध्यनजर 27 अगस्त, 28 अगस्त, 5 व 7 सितंबर को अधिसूचित किया गया है और कुल नई ग्राम पंचायतों की संख्या 325 हो गई है। 22 अगस्त के पश्चात प्राप्त लंबित प्रस्तावनाओं पर अब सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: सावधान हिमाचल वासियों, Community Spread की और बढ़ रहे हम, क्या बोले सैजल- जानिए
बड़सर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुल चार ग्राम सभाओं के विभाजन पुनर्गठन की प्रस्तावना प्राप्त हुई थी, जिसमें की 3 ग्राम सभा मोरसू सुल्तानी, सौर व समताना कलां का गठन मापदंडों अनुसार किया गया। क्यारा बाग ग्राम सभा की जनसंख्या 1840 परिवारों की संख्या 557 ग्रामों की संख्या 12 तथा सबसे दूर ग्राम की दूरी 5 किलोमीटर है किन्तु निर्धारित मापदंड अनुसार वर्तमान ग्राम सभा की जनसंख्या व नव प्रस्तावित ग्राम सभा की जनसंख्या 986 कम होने के कारण इसका विभाजन पुर्नगठन नहीं हुआ है।हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 (1) के प्रावधानानुसार सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे गांव या समीपस्थ गांव के समूह को जिनकी जनसंख्या एक हजार से कम ना हो और पांच हजार से अधिक ना हो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सभा क्षेत्र गठिन करने की घोषणा कर सकेगी और इसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी। अनुसूचित क्षेत्र में सरकार आदेश द्वारा किसी गांव को या समीपस्थ गांव के समूह को जिसकी जनसंख्या 1 हजार से कम है सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी। यह और कि सरकार भौगोलिक अवस्थिति परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा को सम्यक रूप से ध्यान में रखने के पश्चात किसी गांव या समीपस्थ गांव के समूह में समाविष्ट क्षेत्र को चाहे उसकी जनसंख्या एक हजार से कम हो या पांच हजार से अधिक हो सभा क्षेत्र गठिन करने की घोषणा कर सकेगी।