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HC ने ट्रांजिट पास फार्म W व सप्लीमेंट्री पास फार्म X ना दिखाने वाले ठेकेदारों के बिलों के भुगतान पर रोक लगाई
Last Updated on July 16, 2020 by Deepak
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने सरकार को उन ठेकेदारों (Contractor) के बिलों के भुगतान पर रोक लगाने को कहा है जो ट्रांजिट पास फार्म डबल्यू व सप्लीमेंट्री पास फार्म एक्स को दिखाने में असमर्थ रहे हैं। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस ज्योत्स्ना रेवाल दुआ की डबल बेंच ने दलजीत सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अनुसार हिमाचल में कुछ ठेकेदार अवैध माइनिंग करने वालों से रेत व बजरी ले रहे हैं एवं उसे सरकारी कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रदेश सरकार को सीधे तौर पर टैक्स में चपत लग रही है।
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गौरतलब है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में हरभजन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में अवैध खनन रोकने के लिए अवैध खनन करने वालों पर जुर्माना लगाने सम्बन्धी आदेश दिए थे। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कोर्ट द्वारा जारी उक्त आदेशों की पालना करने में असमर्थ रही है। प्रार्थी ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि जो सरकारी ठेकेदार हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल और मिनरल रूल्स 2015 के तहत फार्म डबल्यू और सप्लीमेंट्री पास फार्म एक्स को पेश करने में असमर्थ रहे हैं, उनके बिलों के भुगतान पर रोक लगाई जाए एवं हिमाचल में अवैध माइनिंग में शामिल सरकारी अफसरों के खिलाफ भी उपरोक्त कार्रवाई की जाए। मामले पर सुनवाई 13 अगस्त को होगी।