-
Advertisement
एक बार फिर बढ़ी #Income_Tax_Return भरने की last Date, पढ़े यहां
Last Updated on December 2, 2020 by
दिल्ली। कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। अब एक बार और सीबीडीटी (CBDT) ने आयकर (Income Tax Return) भरने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है।नई तिथि के तहत अब 31 दिसंबर 2020 तक आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। अब उन टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिली है जिन्हें अपना बीलेटिड (Belated ITR) भरना है। गौर रहे कि जिन लोगों को अपना रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) या बीलेटिड (Belated ITR) भरना है, उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इसके लिए एक भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले इनकम टैक्सस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, फिर 30 नवंबर औऱ अब ये 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें: बिना #Pollution Certificate दौड़ाया वाहन तो जब्त होगी RC,सरकार ने शुरू किया काम
याद रखने योग्य कुछ जरूरी बातें
आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक हो चुकी है, लेकिन इसका असेसमेंट पीरियड (Assesment Period) 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ही रहेगा। इसके अलावा जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के लिए है, उनके लिए आईटीआर (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है। साथ ही छोटे टैक्सपेयर्स, जिनकी सेल्फ असेसमेंट (Self Assesment) से इनकम टैक्स (Income Tax) देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी है।
जब आप तय तारीख को आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो इसे Belated ITR कहते हैं, जिसे आप संबंधित (Assessment Year-AY) के खत्म होने के एक साल के अंदर भर सकते हैं। यानि अगर आपको वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर भरना है तो 31 मार्च 2021AA तक भर सकते हैं, यानि असेसमेंट ईयर 2021 के खत्म होने से पहले पहले आपको इसे भरना होगा।
इस बार तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से सभी टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख में कई बार मोहलत दी जा चुकी है, बावजूद आप अपना बीलेटिड (Belated ITR) बिना टाइम गंवाए भर दें।
पेनल्टीः देरी से आईटीआर भरने पर आपको पेनल्टी चुकानी होती है। जो 10 हजार रुपये तक हो सकती है। अगर आप अपना आईटीआर तय तारीख 31 अगस्त (due date 31 August) के बाद लेकिन 31 दिसंबर के पहले भरते हैं तो आपको 5000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2020 के बाद भरते हैं तो पेनल्टी 10,000 रुपये हो जाएगी। छोटे टैक्सपेयर्स को पेनल्टी में थोड़ी राहत दी गई है। 5 लाख सालाना से कम कमाने वाले टैक्सपेयर्स पर अधिकतम पेनल्टी 1000 रुपये होगी। टैक्स चोरी को लेकर आईटी विभाग के कड़े प्रावधान हैं। अगर 25 लाख का टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।