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हिमाचल हाईकोर्ट ने सिफारशी हेड टीचर के तबादले को किया रद्द
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सिफारशी ट्रांसफर पर कड़ा एक्शन लिया है। राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किए हेड टीचर के तबादले को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बाबू राम की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
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दरअसल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरि सुंदरनगर के हेड टीचर ने अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी। बिना किसी प्रशासनिक परामर्श अधिकार के किए गए इस स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, टएक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस कारणों से स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है, मगर प्रशासनिक विभाग के अधिकार को हथियाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है’।
याचिकाकर्ता को राजकीय विद्यालय सहगल के लिए मंडी जिला के नाचन चुनाव क्षेत्र के विधायक की सिफारिश पर स्थानांतरित कर दिया था। सुनवाई के दौरान इस मामले के रिकॉर्ड से पता चला कि नाचन के वर्तमान विधायक विनोद कुमार ने सीएम को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें 10 कर्मचारियों के तबादले की सिफारिशें थीं। रिकॉर्ड से आगे खुलासा हुआ कि 25 मार्च, 2021 को विधायक के अनुरोध के अनुसार स्वीकृति के लिए मामला सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष रखा गया, जिन्होंने इस पर एक नोट संलग्न किया। सभी तबादलों को मंजूरी दे दी गई थी।
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