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नोट धुलने या रंग फीका होने पर क्या कहते हैं आरबीआई के नियम, जानें यहां
वॉशिंग मशीन (Washing Machine) या हाथों से कपड़े धोते समय कई बार हम पॉकेट (Pocket) जांचना भूल जाते हैं। इससे जेब में रखे नोट भी धुल जाते हैं। इससे उनका रंग फीका पड़ जाता है। जब लोग उस नोट को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो उसे रखने वाले व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि उस नोट का क्या करें। वे इस असमंजस में रहते हैं कि उस धुले हुए नोट को क्या बैंक एक्सचेंज ( Exchange ) कर लेगा या वह धनराशि उनके लिए बेकार हो गई। आज हम आपको बताते हैं कि इस संबंध में आरबीआई (RBI) के नियम क्या कहते हैं और क्या उन धुले-फीके रंग वाले नोटों को बदलवाया जा सकता है।
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बैंकों में जाकर करवा सकते हैं एक्सचेंज
आरबीआई ने एक आरटीआई (RTI) के जवाब में कहा है कि रंग छोड़े हुए नोट को भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है। इसके चलते जो नोट धुल गए हैं या रंग फीका हो गया है, उन्हें भी बैंकों में जाकर बदलवाया जा सकता है।
नोट की स्थिति के अनुसार मिलेंगे पैसे
आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आपका नोट कट-फट या धुल गया है तो बैंक (Bank) में एक्सचेंज करने पर आपको पैसे तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन कितने रुपए वापस मिलेंगे, यह आपके नोट की स्थिति पर निर्भर करेगा। आपका नोट जितना ज्यादा फटा होगा, उतनी ही धनराशि कम मिलेगी। वहीं, कम फटा होने पर धनराशि ज्यादा मिलेगी। नियमों के मुताबिक अगर नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर फटा है तो उस पर आपको आधा मूल्य दिया जाएगा, जबकि 200 रुपए के फटे नोट में 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देने पर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा।