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हिमाचल: 14.154 किलोग्राम चरस मामले में दोषी को अदालत ने सुनाई 14 साल की सजा
मंडी। जिला अदालत (Mandi Court) ने 14.154 किलोग्राम चरस के मामले में आरोपी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा (Sentenced) के साथ जुर्माने सुनाई है। अदालत ने दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1,40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ 1,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत (Court) ने सुनाया। उप जिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि सात फरवरी, 2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह को गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी में नेरचौक से कल्खर की तरफ जा रहा है जिसके पास काफी मात्रा में चरस है।
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सुचना के आधार पर पुलिस टीम ने गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। गाड़ी के चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवी सिंह उर्फ़ सूर्या पुत्र चौतरू राम गांव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मंडी बताया तथा शक के आधार पर व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी ली गई, तो गाड़ी के अंदर 14.154 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक, कमलेश कुमार, पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने अमल में लाई।
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