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4 दोषियों को अदालत ने सुनाई 10-10 साल की सजा, ट्रक से बरामद हुई थी अफीम
Last Updated on June 22, 2022 by Vishal Rana
नाहन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश-द्वितीय) सिरमौर डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अफीम रखने के इन चारों दोषियों राजू धरती पुत्र धन बहादुर निवासी विकासनगर, जिला देहरादून उत्तराखंड, शंकर थापा पुत्र कमल थापा निवासी विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड, बिशन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सास्कीर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश व नवीन पुत्र नैन बहादुर निवासी विकासनगर, जिला देहरादून उत्तराखंड को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले की अदालत में पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रशांत सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मामला 11 जुलाई 2016 का है। उन्होंने बताया कि कालाअंब पुलिस ने एक ट्रक नंबर एचपी10बी-1117 ट्रक को जांच के लिए रोका था। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो 2.724 किलो ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कालाअंब पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत गहनता से छानबीन करते हुए अदालत में चालान पेश किया। आज बुधवार को अदालत ने अफीम रखने के इन चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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