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चरस तस्करी की दोषी महिला को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना
Last Updated on June 24, 2022 by Vishal Rana
कुल्लू। कुल्लू जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश-दो राजेन्द्र कुमार की अदालत ने कुल्लू जिला के गांव तांदला व डाकघर कांगसू की मालतू देवी को 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान के अनुसार 4 फरवरी, 2018 को पुलिस स्टेशन कुल्लू के हैड कांस्टेबल सुरज ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस दल परमेश गांव के बुधानी नाला के समीप नाका लगाकर बैठे थे। करीब एक बजे दोपहर मालतू देवी मबतन की आरे से पैदल आ रही थी।
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पुलिस को शंका हुई कि वह कोई वस्तु पास ही डंगे में छिपा रही है। पूछताछ करने पर वह विचलित हो गई और रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके द्वारा छिपाई वस्तु की जांच करने पर 3.315 किलोग्राम चरस बरामद की। महिला के खिलाफ सदर थाना कुल्लू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले में दलीलें सुनने के उपरांत आज मालतू को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। कुल्लू के उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने मुकद्दमें की पैरवी की।
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