-
Advertisement
ITR | Income Tax | Tax |
Last Updated on March 31, 2023 by sintu kumar
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है. अगर किसी की कमाई टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो उन लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना होता है. वर्तमान में देश में इनकम टैक्स दाखिल दो रिजीम के हिसाब से किया जाता है- पुराना टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम. अगर कोई शख्स नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर टैक्स में छूट मिल सकती है. हालांकि नए टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है.