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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, बरकरार रखी सजा
Last Updated on July 7, 2023 by sintu kumar
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।अदालत ने राहुल गांघी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की याचिका को ख़ारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज ने कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही हैं। इस सज़ा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट से राहुल को इस बड़े झटके का मतलब है कि राहुल की संसद में फिलहाल वापसी नहीं होगी। यानी कि 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहेगी।
दरअसल सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इस सजा को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है क्योंकि हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के अब 2024 लोकसभा चुनाव लड़ पर और ना ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।