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मंडी कॉलेज में छात्राओं की NCC गतिविधियां फिर शुरू करने के आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी की छात्राओं के लिए एनसीसी कैडेट्स की गतिविधियां (Women NCC Cadets Activities) जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कॉलेज की पीटीए (PTA) द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर के 23 जून 2023 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स की गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।
वल्लभ राजकीय कॉलेज मंडी (Mandi) में 50 वर्षों से छात्राओं के लिए एनसीसी कैडेट्स की गतिविधियां जारी थीं। कमांडिंग ऑफिसर (Commanding Officer) के पत्र में कहा गया था कि इस सत्र से एनसीसी के प्रथम वर्ष के लिए किसी भी छात्रा का नामांकन न किया जाए। इन आदेशों को कॉलेज पीटीए ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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कारण बताते हुए कमांडिंग ऑफिसर की ओर से बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने इन गतिविधियों के लिए कॉलेज में तैनात एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर (NCC Officer) का तबादला सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना किया था। इस गलती को सुधारने का मौका भी राज्य सरकार को दिया गया था परन्तु सरकार ने गलती नहीं सुधारी, इसलिए मजबूरन कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। कॉलेज पीटीए का कहना था कि कमांडिंग ऑफिसर के पास कानूनन ऐसी कोई शक्तियां नहीं है, जिनके तहत छात्राओं के लिए एनसीसी कैडेट्स गतिविधियों को केवल इस आधार पर बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने प्रार्थी पीटीए की दलीलों से सहमति जताते हुए कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों को कानून की दृष्टि में अमान्य पाते हुए रद्द कर दिया।