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![kuklah school students forced to study in kashmiri mata temple](https://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2023/10/kuklah-school-students-forc.jpg)
हिमाचल में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, सरकारी व निजी दोनों पर होंगे लागू
New Rules For School Transport : हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department of Himachal Pradesh) ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य स्कूली बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित परिवहन (Safe and Secure Transportation) सुनिश्चित करना है।
बसों से लेकर ड्राइवर तक हर किसी के लिए नियम
नए नियमों के अनुसार, स्कूल बसें और टैक्सी (School Buses And Taxies) 15 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना आवश्यक है, और उनकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस में एक कंडक्टर (Conductor) भी होगा, जिसके पास वैध लाइसेंस और निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में उचित दरवाजा लॉक होना चाहिए, और दरवाजे की कुंडी और ताले काम करने की स्थिति में होने चाहिए। स्कूल बसों और टैक्सी में जीपीएस (GPS) और टैंपर प्रूफ स्पीड गवर्नर की फिटिंग भी अनिवार्य होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में जाकर इस मामले पर चैक रखें और सुनिश्चित करें कि नए दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।