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सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सीलिंग हटी अब एकमुश्त पूरा मिलेगा एरियर
Himachal Employees Arrear: शिमला। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों (Himachal Employees) के एरियर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। सरकार ने हाईकोर्ट(High Court) के आदेश वाले मामलों में वेतन से संबंधी या अन्य एरियर का भुगतान(Payment of arrears) करने के दिशा-निर्देश तय किए हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कर्मचारियों के एरियर की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार बकाया राशि के लिए चरणबद्ध भुगतान योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। अब राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2012 से लगी सीलिंग हटाई गई (The Ceiling was Removed)है। राज्य में 2012 को तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी, इसे अब सरकार ने वापिस लिया है। जनवरी 2012 में जारी किए गए आदेशों में वित्त विभाग ने एरियर के भुगतान के लिए सीलिंग लगा दी थी। एरियर के भुगतान को लेकर कुछ मामले हाईकोर्ट के समक्ष आये थे। हाईकोर्ट ने एरियर देने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने फिर एरियर देने के लिए सीलिंग लगाई थी, क्योंकि एकमुश्त पैसा देना कठिन हो रहा था। बाद में अदालत ने कहा कि एकमुश्त ही भुगतान करना होगा, जिस पर अब सीलिंग हटाने का फैसला हुआ है।
50 हजार से कम एरियर का भुगतान
वित्त विभाग की सीलिंग के अनुसार 50 हजार से कम एरियर का भुगतान(Payment of Arrears) तो एकमुश्त करने को कहा गया था। वहीं, 1 लाख तक का एरियर किश्तों में देने का प्रावधान था। वित्त विभाग ने एक लाख तक के एरियर को तीन किस्तों में दिया जाना तय किया था। इसके अलावा एरियर की रकम एक लाख से ज्यादा होने पर 5 किस्त में देने की व्यवस्था थी। वित्त विभाग का मानना था कि एकमुश्त भुगतान(lump sum payment) से राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के खजाने पर एकदम एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, इसके लिए सीलिंग जरूरी है। बाद में कई मामले अदालत में गए और अदालत से एकमुश्त भुगतान के आदेश आये थे। कोर्ट से निरंतर आये आदेश के बाद अब राज्य सरकार ने कहा है कि भुगतान एकमुश्त किया जाएगा उक्त भुगतान सिर्फ उन मामलों में ही एकमुश्त होगा, जिनके लिए कोर्ट के आदेश हैं।
पंकज