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शिमला। पंचायत सचिवों (Panchayat Secretaries) को उनके प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले वेतन बाबत वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार की ओर से इसकी जानकारी हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) को दी गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ में प्यारेलाल द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिए कि वे कोर्ट के समक्ष अनुपालना रिपोर्ट 26 दिसंबर 2022 तक दायर करें।
गौरतलब है कि पंचायत सचिवों को उनके प्रशिक्षण (Training) के दौरान वेतन दिए जाने बाबत प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal High Court) विभिन्न याचिकाओं व अपीलों में अपना निर्णय सुना चुका है। मगर वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति न मिलने के कारण यह मामला काफी अर्से से लटका हुआ था। कोर्ट को यह बताया गया कि 12 अक्टूबर, 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने पंचायत सचिवों के वेतन की कुल देनदारी बाबत अनुमान लगाए जाने के आदेश जारी किए थे। इसके पश्चात मामले को पुनः 29 अक्टूबर, 2022 को वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। कोर्ट को यह बताया गया कि आचार संहिता (Code of Conduct) के समाप्त होते ही पंचायत सचिवों को उनके प्रशिक्षण के दौरान के वेतन की अदायगी कर दी जाएगी।
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