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स्टडी लीव पर गए तो कटेगा 60 प्रतिशत वेतन, पार्ट टाइम नौकरी भी नहीं कर सकेंगे
New Rules For Study Leave : सरकारी नौकरी (Government Job) के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले प्रदेश सरकार के कर्मचारियों (Himachal Pradesh Government Employees) को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लीव पर जाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में 60 प्रतिशत कटौती (Cut in Salary) करने का फैसला लिया है। वहीं, कर्मचारियों को स्टडी लीव पर जाने के दौरान देश या विदेश में कोई भी पार्ट टाइम नौकरी नहीं करने का भी वचन देना होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस मिलता रहेगा
सरकार ने स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्टडी लीव (Study leave) पर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का 60% वेतन कटेगा और उन्हें केवल 40% वेतन मिलेगा। हालांकि, उन्हें महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस (Dearness Allowance and House Rent Allowance) मिलता रहेगा। स्टडी लीव की अवधि (Time Period) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है यह पहले की ही तरह 2 साल की रहेगी, लेकिन इसकी मंजूरी प्रशासनिक सचिव स्तर पर नहीं हो पाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (Notification) के अनुसार, यह नियम सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा।
इससे पहले 2016 में बदले गए थे नियम
नए नियमों के अनुसार, अब स्टडी लीव (Study Leave) पर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का 60% वेतन कटेगा और उन्हें केवल 40% वेतन मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें पार्ट टाइम नौकरी (Part Time Job) करने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, स्टडी लीव के लिए आवेदन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पहले वित्त विभाग को अपना मामला भेजना होगा। वित्त विभाग यदि इसे सही पाता है, तो इसकी स्वीकृति (Approval) मिल जाएगी। इसके अलावा, स्कारशिप, स्टाइपंड या किसी तरह की अन्य वित्तीय लाभ लेने पर भी यह नियम प्रभावी होंगे। विधानसभा में पहले भी स्टडी लीव का मामला उठ चुका है, जब पूर्व विधायक संजय रत्न (MLA Sanjay Ratan) ने 2016 में इस मुद्दे को उठाया था। उस समय सरकार ने आदेश दिए थे कि राज्य में अब 50 वर्ष के बाद स्टडी लीव पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।