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Insurance Rules: आपने भी इंश्योरेंस करवा रखी होगी, हो गया बड़ा बदलाव, जान ले नए नियम
Last Updated on March 28, 2024 by Himachal Abhi Abhi
IRDAI: बीमा खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर (Policy Holder) को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने बीमा पॉलिसी सरेंडर करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) वापस या सरेंडर से जुड़ा चार्ज भी शामिल है।
एक अप्रैल से लागू होंगे नियम
नए नियमों के अनुसार, जितनी अवधि में पॉलिसी को सरेंडर करेगा उसे उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू (Surrender Value) मिलेगी। एक अप्रैल, 2024 से नए नियम से लागू हो जाएंगे। ये नियम निर्धारित करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी खरीदने के तीन साल के भीतर ही पॉलिसी को सरेंडर कर देता है तो उसे सरेंडर वैल्यू से कम रकम मिल सकती है। वहीं, 4 से 7 साल तक पॉलिसी को सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।
वहीं, अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करताInsurance है तो उसे जमा की गई राशि के कमाई और बचत के हिस्से का भुगतान किया जाता है। बीमा नियामक ने विभिन्न रेगुलेशंस को आपस में मर्ज करने की मंजूरी इसी महीने 19 मार्च को हुई बैठक में दी थी। इसमें 8 प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस को मंजूर किया गया था।
नेशनल डेस्क।