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52,841 रूपए की शराब का Bill हुआ वायरल, विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज; जानें क्यों
Last Updated on May 5, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना वायरस (Coronavuirus) के कहर के बीच सरकार द्वारा सोमवार से देश में शराब (liquor) बिक्री की अनुमति दे दी गई है। जिसके बाद देश भर के लोग जो शराब पीना पसंद करते हैं, वे शराब दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारों में नजर आए। इस दौरान की लोगों ने अपने घर में स्टॉक करने के लिए हजारों रूपए की शराब खरीद ली। वहीं कर्नाटक में 52,841 रूपए का शराब का बिल वायरल होने के बाद स्थानीय आबकारी विभाग ने वैध सीमा से अधिक शराब बेचने को लेकर बेंगलुरु में एक विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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एक आबकारी अधिकारी ने कहा कि विक्रेता ने दावा किया कि 8 लोगों ने एकसाथ खरीदारी की थी लेकिन भुगतान एक ही कार्ड से किया था। मिली जानकारी के मुताबिक़ यहां स्थित वनिला स्पीरिट जोन (vanilla spirit zone) से यह शराब खरीदी गई थी। फिलहाल, आबकारी विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। कर्नाटक के आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक, एक शख्स को 2.6 लीटर शराब ही बेची जा सकती है। इससे अधिक देने पर कार्रवाई की जा सकती है।