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मां-बाप की मौत पर बच्चों को मिलेगी 1.25 लाख महीना पेंशन-एक क्लिक पर जाने
क्या आपको पता है कि माता-पिता दोनों की मौत के बाद उनके बच्चे कितनी पेंशन (Pension) के हकदार हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि (Seventh Pay Commission) सातवें वेतन आयोग के तहत ये सुविधा दी गई है कि अगर पति-पत्नी दोनों ही (Central Government Employees) केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और सीसीएस पेंशन 1972 नियमों (CCS Pension Rule) के तहत कवर हैं तो उनकी मौत के बाद उनके बच्चों (Children) को दो फैमिली पेंशन मिल सकती है। इसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रूपए तक है। ये सब सामाजिक सुरक्षा के तहत किया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सिविल सेवाएं (Central Civil Services) 1972 के नियम 54 के सब रूल 11 के तहत अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं,तो उनकी मौत (Death) हो जाने पर उनके बच्चे पेंशन के हकदार होंगे।
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नियम ये कहता है कि सर्विस के दौरान या (Retirement) रिटायरमेंट के बाद अगर पेरेंट में किसी एक की मौत हो जाती है तो पेंशन जीवित पेरेंट को ही मिलती है। लेकिन दोनों की मौत हो जाने पर बच्चों को दो फैमिली पेंशन (Two Family Pensions) मिलेंगी। इससे पहले नियम था कि अगर दोनों पेंशनर्स की मौत हो जाती थी तो रूल 54 के सब रूल (3) के मुताबिक बच्चे या बच्चों को मिलने वाली दो पेंशन की सीमा 45,000 रूपए थी, रूल 54 के सब रूल (2) के मुताबिक परिवार की दोनों पेंशन 27ए000 रूपए की प्रति महीना लागू होती है। 5,000 और 27,000 रूपए पेंशन की सीमाएं छठे वेतन आयोग के मुताबिक सीसीएस नियमों के रूल 54 (11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रूपए प्रति महीना के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर पर हैं। लेकिन पेंशन पर अब नया नियम सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रूपए प्रति महीना कर दिया गया। इसके बाद से बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव हुआ है। नोटिफिकेशन (Notification) के मुताबिक, दो सीमाओं में बदलाव कर इन्हें 1.25 लाख रूपए प्रति महीना और 75,000 रूपए प्रति महीना कर दिया गया है।