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गाड़ी में सरिया ले जाते हैं तो हो जाएं सावधान, एक गलती करवा देगी 20 हजार का चालान
Transport Department New Rules : अगर आप अपनी गाड़ी में बॉडी से बाहर सरिया (Iron Rods) ले जा रहे हैं, तो सावधान (Alert) हो जाइए। ऐसा करने पर आपका चालान (Challan) कट सकता है और चालान की एवज में भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग (Transport Department) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
नियम तोड़ने पर गाड़ी भी हो सकती है इम्पाउंड
परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश अनुसार अब कोई भी वाहन चालक (Drivers) अपनी गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया या अन्य सामान नहीं ले जा सकता है। अगर ऐसा करता पाया गया तो उसका कम से कम 20 हजार रुपए का चालान कटेगा। गाड़ी भी हो इम्पाउंड (Impound) सकती है। हिमाचल में छोटी गाड़ियों जैसे पिकअप, जीप, छोटा हाथी आदि गाड़ियों में अकसर सरिया ढोया जाता है। सरिया को गाड़ी की बॉडी से आगे और पीछे तक लटकाया जाता है। ऐसे में सरिए वाली गाड़ी के आगे-पीछे चल रही गाड़ियों और राहगीरों के लिए यह जोखिम भरा रहता है। वहीं, सड़क दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग की ओर से सख्त निर्देश (Strict Rules) जारी किए गए हैं कि छोटी गाड़ियों में बॉडी के ऊपर कोई भी सामान नहीं लाया जा सकेगा। इसका बाकायदा चालान कटेगा और गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है।