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CM योगी पर की थी टिप्पणी: 2 साल तक सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने की शर्त पर मिली बेल
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक शख्स को बड़ी ही अजीब शर्त पर जमानत (Bail) दी है। कोर्ट के आदेश अनुसार आरोपी व्यक्ति अखिलानंद दो साल की अवधि तक या ट्रायल कोर्ट के समक्ष ट्रायल की समाप्ति तक तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेगा। बता दें कि आरोपी अखिलानंद के खिलाफ देवरिया में केस दर्ज किया गया था। आरोपी के वकील के अनुसार, यह पुलिस द्वारा झूठे तरीके से फंसाए जाने का मामला है।
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12 मई, 2020 से ही जेल में बंद है आरोपी
जमानत मंजूरी का आदेश जस्टिस सिद्धार्थ द्वारा पारित किया गया। आरोपी के खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अखिलानंद ने प्रदेश के सीएम और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह भी आरोप लगाया गया कि उसने अपना गलत स्टेटस दर्शाया और अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया। वहीं, 12 मई, 2020 से जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और दाताराम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विचार करने के उपरांत उक्त अपराध में संलिप्त आरोपी को रिहा किया जाता है, बशर्ते वह संबंधित अदालत की संतुष्टि के मुताबिक एक निजी मुचलका भरे और दो जमानतदार दे। अदालत ने याचिकाकर्ता पर यह कहते हुए एक शर्त भी लगाई कि याचिकाकर्ता दो साल तक या निचली अदालत में मुकदमा समाप्त होने तक जो भी पहले हो, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा।