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अब कोई भी व्यक्ति दो ही शस्त्र रख सकेगा, तीसरा जमा करवाना होगा, वरना
Last Updated on February 13, 2020 by Deepak
शिमला। अब कोई भी शख्स ज्यादा से ज्यादा दो ही शस्त्र (Two arms) रखने के लिए अधिकृत (Authorized) होगा। जिन शस्त्र धारकों के नाम तीन शस्त्र दर्ज है उन्हें अपने तीसरे शस्त्र को समीप के पुलिस थाने (Nearest police station) में 12 दिसंबर, 2020 से पहले जमा करवाना होगा। इसी तरह सेना में कार्यरत शस्त्र धारकों को उसे अपनी यूनिट में जमा करवाना होगा।
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वहीं, सभी शस्त्र लाइसेंस जो विशिष्ट पहचान संख्या ना होने के कारण अवैध है, उनके लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवाने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के शस्त्र जब्त हो जाएंगे तथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के तहत इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।