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Kangra का ‘अपना कर्फ्यू’, क्या रहेगा बंद और क्या खुला- जानिए डिटेल में
Last Updated on March 23, 2020 by
धर्मशाला। कांगड़ा (Kangra) जिला में आगामी आदेशों तक कल से लॉकडाउन (अपना कर्फ्यू) रहेगा। इस दौरान लोगों को क्या सुविधाएं मिल पाएंगी और किन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा इस बारे हम आपको विस्तार से बताते हैं। लॉकडाउन (अपना कर्फ्यू) के दौरान राज्य तथा अंतरराज्यीय रूटों पर चलने वाली बसों, स्टेज तथा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान टैक्सियों, ऑटोरिक्शा सहित ट्रेनों व व्यवसायिक हवाई उड़ानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सेना, एंबुलेंस, फायरब्रिगेड तथा इमरजेंसी में अस्पताल में मरीजों को लेकर जाने वाले वाहनों, आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टॉफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाहनों के चलाने पर छूट रहेगी। इस अवधि में बैंक व एटीएम (ATM) पूरी तरह से क्रियाशील रहेंगे।
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मेडिकल स्टोर, ऐनकों की दुकानें, टेस्टिंग लैब, करियाना, फल-सब्ज़ी, दूध, ब्रेड, मीट-मछली, बिना पक्का खाने के सामान की दुकानों के खोलने पर छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल -पंप, गैस एजेंसियां व उनके गोदाम खुले रहेंगे, जबकि अन्य दुकानें, उद्योग, वर्कशॉप व्यापारिक प्रतिष्ठान व गोदाम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सैनिटाइजर व दवाइयों में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन्स के मुताबिक इस्तेमाल होने वाले लिक्विऱ, दवाइयां, सैनिटाइजर और साबुन बनाने वाले उद्योग खुले रहेंगे।
प्रशासन द्वारा एहतियातन सभी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। जबकि आवश्यक सेवाओं व कार्यों के संचालन के लिए क्लास थ्री तथा फोर कर्मियों को बारी-बारी से कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इस दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा और जो आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी पहले से ही अवकाश पर हैं, उन्हें तुरंत अपनी ड्यूटी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, ट्रेज़री, बैंक, एटीएम, डाकघर, बिजली, पानी, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया, शहरी व ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालयों में आवश्यक कार्य यथावत जारी रहेंगे। जिला में सभी धार्मिक, सामाजिक आयोजनों पर पहले से ही रोक लगा दी गई है।
डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति बताया कि 9 मार्च के बाद विदेश भ्रमण से कांगड़ा जिला में लौटे सभी नागरिकों को प्रशासन को सूचना देना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की जानकारी ये लोग टोल फ्री नंबर 104 या 1077 पर दे सकते हैं। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना बीमारी से घबराए नहीं, केवल सतर्क और सावधान रहें तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने लोगों से झूठी अफवाहों से भी बचने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलानें व मैसेज फॉरवर्ड करने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।