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Himachal की वन भूमि पर सेब कटान पर रोक,Supreme Court का राज्य सरकार को आदेश
Ban On Apple Cutting On Forest Land : सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में वन भूमि पर उगाए सेब के पेड़ काटने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर व अधिवक्ता राजीव राय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए। अब आगामी आदेशों तक वन भूमि पर अतिक्रमण करके लगाए गए सेब के पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे।
लगभग 4500 सेब के पेड़ काटे जा चुके है
हाईकोर्ट के 2 जुलाई 2025 के अतिक्रमित वन भूमि पर उगाए जा रहे सेब के बगीचों को काटने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के बाद लगभग 4500 सेब के पेड़ काटे जा चुके है। पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रन द्वारा की गई।
29 जुलाई को प्रदर्शन
उधर, हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ की ओर से 29 जुलाई को इस मामले पर शिमला में सचिवालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान सरकार को बेदखली व घरों की तालाबंदी व तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की जाएगी।
पंकज शर्मा
