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संजय कुंडू और कांगड़ा एसपी की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने SIT गठित करने को कहा
कुलभूषण खजुरिया/ शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मंगलवार को पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा (Palampur Businessman Nishant Sharma) को धमकाने के मामले में राज्य के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री के ट्रांसफर आदेशों (Transfer Orders) को वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अपने तबादले के आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी (Application) लगाने को कहा था। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने को भी कहा है। एसआईटी (SIT) का गठन आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। सरकार ने कहा है कि वह इस मामले में एसआईटी गठित करने पर विचार कर सकती है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने कहा कि सरकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) को जारी रख सकती है। 28 फरवरी की सरकार कोर्ट में अगली स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करेगी।
यह है पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़ा यह मामला है। कारोबारी का उनके बिजनेस पार्टनर से विवाद था। इस पर उन्होंने डीजीपी संजय कुंडू की तरफ से दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। इस दौरान डीजीपी दफ्तर से लगातार कारोबारी को कॉल्स की गई। हरियाणा के गुड़गांव में परिवार पर हमला (Attacked) हुआ था। इसी तरह कांगड़ा में भी कारोबारी को दो बाइक सवारों ने धमकाया था। कारोबारी ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन कांगड़ा पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज नहीं की।