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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर आया बड़ा फैसला, पहले करना होगा ये काम
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। इसे लेकर कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया। इसके आदेश के अब कुछ केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इन कर्मचारियों को नया विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। इस अवधि के के बाद यानी 31 अगस्त 2023 के बाद पेंशन योजना के विकल्प में बदलाव करने की सुविधा नहीं मिलेगी।
डेडलाइन के समाप्त होने से पहले चुनना होगा विकल्प
अगर पात्र कर्मचारी डेडलाइन के समाप्त होने से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें स्वत: नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार, इस सुविधा का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त हो चुके थे या उनके पद की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना पहले ही जारी हो गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 को जारी की थी। इसका मतलब हुआ कि 22 दिसंबर 2003 से पहले जो भी केंद्रीय कर्मचारी बहाल हो चुके थे या उनकी बहाली की अधिसूचना जारी हो गई थी, वे पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। उधर पेंशनभोगियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने इस बदलाव का स्वागत किया है।
1 अप्रैल 2004 को बंद हुई थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था और उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी।