-
Advertisement
पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, आप भी जान लें, वरना निरस्त हो जाएगा आबंटन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास (PM Awas Yojana) आबंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आबंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Registered Agreement To Lease) कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे, वह रजिस्ट्री नहीं है।
यह भी पढ़ें:PM आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, अब 5 साल रहना अनिवार्य
दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे, तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड (Lease Deed) में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।
फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट
इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड (Flat Free Hold) नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराए पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा।
क्या कहते हैं नियम
इसके साथ ही अगर किसी आबंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आबंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।