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Big Breaking: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित (Disqualified) कर दिया गया है।सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।जाहिर है दो साल या उससे अधिक की सजा के बाद सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कहा कि उनके नेता को सच बोलने की सजा दी है जबकि बीजेपी ने इस फैसले को देश हित में बताया है।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला चार साल पुराना है। उन्होंने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के बयान के बाद वेस्ट सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा। इसी केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 9 जुलाई, 2020 को भी सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था।