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अश्लील हरकतें करने और सड़क हादसे के दोषियों को अदालत ने सुनाई कठोर सजा
पांवटा साहिब ऊना। हिमाचल के सिरमौर जिला के पांवटा साहिब (Paonta Sahib) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-एक के न्यायाधीश की अदालत (Court) ने शनिवार को सड़क हादसे के एक मामले में दोषी रविकांत निवासी पुरुवाला कांशीपुर, पांवटा को विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 11 अक्टूबर 2012 को सड़क हादसा (Road Accident) हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता विक्रम सिंह ठाकुर के बयान पर मामला दर्ज करवाया गया था।
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शिकायतकर्ता का कहना था कि जब वो अपने दुकान के बाहर खड़ा था, तभी देखा कि विश्वकर्मा की तरफ से एक स्कूटी एक्टिवा पर सवार होकर महिला सही दिशा में आ रही थी। तभी बांगरण चौक की तरफ से एक तेज रफ्तार टेंपू आया और सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी। टेंपू स्कूटी को घसीटता हुआ 10 फीट तक साथ ले गया। इसके बाद मामला पांवटा साहिब पुलिस थाना में दर्ज हुआ। मामले की तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष में कुल 10 गवाह के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए।
अश्लील हरकतों पर बाइक चालक को सुनाई 2 साल की कैद
जिला ऊना (Una) में विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ (Molestation of a Minor) करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला 26 मई 2017 का है। पीड़िता कंप्यूटर क्लास खत्म होने के बाद पिता की दुकान पर पहुंची। जहां पर बस छूटने के बाद घर जाने के लिए एक परिचित व्यक्ति ने उसे जसविंदर सिंह की बाइक पर घर भेज दिया। लेकिन जसविंदर सिंह निवासी गोलानी जिला रोपड़ (पंजाब) पीड़िता के साथ बाइक पर ही अश्लील हरकतें (Obscene Acts) करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बाइक से उतारने की बात कही, लेकिन आरोपी ने बाइक को रोकने की बजाय तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, पीड़िता चलती बाइक से कूद गई और बुरी तरह घायल हुई। जिला न्यायवादी सोहन सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 17 गवाह पेश हुए। अदालत ने तमाम गवाहों और दलीलों के आधार पर जसविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।