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ब्रेकिंग: हिमाचल के दो जिलों में Covid-19 कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाया गया
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच प्रदेश सरकार ने पूरे सूबे में कोविड-19 कर्फ्यू (Covid-19 Curfew) 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए जिलों के डीसी को प्राधिकृत किया गया है। आज आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के दो जिलों में 24 मार्च, 2020 को जारी आदेश द्वारा घोषित कर्फ्यू को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें हमीरपुर और सोलन जिला शामिल है। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला में 24 मार्च, 2020 को जारी आदेश द्वारा घोषित कर्फ्यू को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया है। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू (Curfew)में ढील पूर्व की भांति प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक ही रहेगी। सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में हमीरपुर जिला में जारी निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) आगामी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। डीसी हरिकेश मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं। पूरे जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं व 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
इन आदेशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में कर्फ्यू ढील पूर्व की भान्ति जिलों के हिसाब से तय समय तक ही रहेगी। वहीं सांय 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिल है। ऐसे में प्रदेश की जयराम सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश में लागू कर्फ्यू को 30 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया था। सभी जिले के डीसी को इसके लिए प्राधिकृत किया था।

