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बड़ी खबरः हिमाचल में Covid-19 के आदेशों में संशोधन, क्या हुए दो बड़े बदलाव- जानिए
Last Updated on July 14, 2020 by
शिमला। हिमाचल में अब अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज 15 जुलाई यानि कल से बंद रहेंगे। चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्वारंटाइन (Quarantine) की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी, अगर वे 72 घंटों की अवधि में राज्य में वापस प्रवेश करते हैं।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य कार्यकारी समिति ने कोविड-19 (Covid-19) के मद्देनजर आपदा प्रबंधन के 2 जुलाई, 2020 के आदेशों में आंशिक संशोधन किए हैं। इसके मुताबिक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल कॉलेज 15 जुलाई से बंद रहेंगे। इसी प्रकार, चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार, बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि कोविड-19 ई-पास सॉफ्टवेयर (E-Pass Software) पर पंजीकरण के उपरांत टैक्सियां चल सकेंगी।
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प्रदेश में यात्रियों को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर अगर प्रवेश के 24 घंटों की अवधि में वापस चले जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐेसे व्यक्ति को भी क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसे आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला से कोविड-19 के लिए 72 घंटे पहले नेगेटिव पाया गया हो। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए फेस मास्क (Mask), शारीरिक दूरी आदि उपायों का पालन करना होगा।
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