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हिमाचल: क्रिप्टो करेंसी को लेकर साइबर सेल ने जारी की एडवायजरी, दी ये सलाह
शिमला। सीआइडी (CID) के स्टेट साइबर थाना ने क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) को लेकर एडवायजरी (Advisory) जारी है। ऐसे मामलों में निवेश करने से बचने की सलाह दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम नरवीर राठौर ने कहा किक्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानूनी ढांचा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी संस्था/कंपनी को किसी भी आभासी मुद्रा से निपटने के लिए कोई लाइसेंस/प्राधिकरण नहीं दिया है।
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कानूनी ढांचे के अभाव में नागरिकों के लिए बिटकाइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं से निपटने की सलाह नहीं दी जाती है। इन मुद्राओं का इस्तेमाल आम तौर पर डार्क वेब या हिडन वेब पर काम करने वाले अपराधियों द्वारा किया जाता है। कानूनी, वास्तविक व्यवसाय आमतौर पर बिटकाइन (Bitcoin) का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए बिटकाइन में व्यापार लेनदेन के लिए किसी भी अनुरोध को संदेहास्पद होना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए
ऐसे करें शिकायत
यदि आप पीड़ित हैं तो निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। इसके अलावा घटना के बारे में संक्षेप में संपूर्ण तथ्यों के साथ इसकी जानकारी दें। बिटकॉइन का पता। शामिल बिटकॉइन की राशि। पता जिससेध्जिसे बिटकॉइन की खरीद/ बिक्री की जाती है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि ऐसी संपत्तियों का कोई आधार नहीं है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन.देन का एक जरिया है। यह आभाषी है और दिखाई नहीं देती, न ही आप इसे छू सकते हैं। इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया है।
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