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उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश, कोरोना से पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों की होगी स्कूल फीस माफ
Last Updated on October 1, 2021 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कोरोना संक्रमण के कारण माता-पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूलों प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मार्च 2020 के बाद से अभी तक प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले चार बच्चों ने माता-पिता दोनों और 280 बच्चों के एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।
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मामले पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगस्त में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। दो-तीन दिन के भीतर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाते हुए निदेशालय को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।
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