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दर्ज होंगे “शादी” में आने वाले
Last Updated on December 3, 2020 by Sintu Kumar
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्ती के दायरे को और भी बढ़ा दिया है। इससे पहले किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए प्रशासन को महज सूचित करने के फरमान जारी किए गए थे वहीं अब प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया। इतना ही नहीं सभी आयोजनों पर नजर रखने के लिए उपमंडल स्तर पर तहसीलदार के नेतृत्व में फ्लाइंग स्क्वायड का भी गठन किया गया है।
दिसंबर माह में शादियों के भारी सीजन के चलते प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। वही हर शादी में आने वाले मेहमानों की सूची भी आयोजन कर्ता को उनके फोन नंबर के साथ तैयार करनी होगी। जिसे जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शादी समारोह में शामिल हुए सभी लोगों के कोविड-19 टेस्ट भी किए जाएंगे। वही नियमों के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस एक्ट के तहत आयोजन कर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए तमाम नए आदेशों की मॉनिटरिंग वीरवार से ही लागू कर दी गई है।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शादी समारोह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए प्रतिभागियों की संख्या 50 तक निर्धारित कर दी गई है। किसी भी आयोजन से पूर्व आयोजन कर्ता को इसके लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं