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गौतम गंभीर फाउंडेशन फैबीफ्लू की जमाखोरी की दोषी, ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
नई दिल्ली। गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवा की जमाखोरी की है। यही नहीं, मरीजों को अनधिकृत रूप से कोरोना की दवा भी दी गई। इन दोनों में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) फाउंडेशन दोषी है। यह बात ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कही है। ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कोर्ट में कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) के तहत अपराध किया है।
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ड्रग कंट्रोलर की ओर से अदालत में पेश हुई वकील नंदिता राव का कहना है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनाधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है।इसके साथ ही इस मामले को लेकर ड्रग कंट्रोलर (Drug Controller) ने कहा है कि इस मामले में बिना देरी किए गौतम गंभीर फाउंडेशन और दवा विक्रेताओं पर भी कार्रवाई कीजाएगी। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोल की ओर से पेश वकील की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Cort) को बताया गया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से छह हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है।
सही जांच ना करने पर कोर्ट की फटकार
आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड के उपचार में काम आने वाली दवा फैबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने कीउचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्तिकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।