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सरकारी कॉलेज में कार्यरत कर्मी बायोमेट्रिक मशीन में लगाएं हाजिरी, नहीं तो सैलरी कट
Last Updated on January 8, 2020 by Deepak
शिमला। राज्य भर में चल रहे सरकारी कॉलेज में कार्यरत कर्मियों (Employees) को अपनी हाजरी (attendance) बायोमेट्रिक मशीन (biometric machine) में दर्ज करनी होगी। किसी भी सूरत में अगर कर्मी अपनी हाजरी बायोमेट्रिक में दर्ज करने में एतराज जताते हैं तो उन्हें गैर हाजिर मान कर उस दिन का वेतन नहीं दिया जाए। राज्य सरकार के निर्णय के विपरीत कार्य करने वाले कर्मियों के विरुद्ध विभागीय अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जाए। प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने उक्त एक एहम निर्णय सुनाते हुए व्यवस्था दी है कि राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना करने के लिए बाध्य हैं। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कर्मियों को अपनी उपस्थिति बायोमीट्रिक मशीन में दर्ज करनी होगी।
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न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति चंदर भूसन बरोवालिया ने एक याचिका का निपटारा करते हुए मण्डी स्थित वल्लभ कॉलेज के शैक्षिणक स्टाफ को आदेश दिए कि वह अपनी हाजरी अविलम्ब बायोमीट्रिक मशीन के माध्यम से लगाना सुनिश्चित करें ताकि विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना हो सके। अदालत ने राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को भी आदेश दिए कि वह इन आदेशों की प्रति सभी शिक्षण संस्थाओं को प्रेषित कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वहां कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के इलावा पूरा स्टाफ बायोमीट्रिक मशीन पर हाजरी लगा रहे हैं। अदालत ने विभाग द्वारा पेश की गई इस जानकारी को गंभीरता से लिया और आदेश दिए कि सभी सरकारी कॉलेजों में कार्यरत स्टाफ बायोमीट्रिक मशीन पर हाजरी लगाएंगे। इसके इलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि आगामी छ: माह में सभी बायो मीट्रिक मशीनों को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि कर्मियों की हाजरी किसी भी विभागीय स्तर पर चेक की जा सके।