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नौकरी छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन करने वालों के लिए खुशखबरी, ये अधिकार अब आपका होगा
नई दिल्ली। क्या आपने हाल ही में नौकरी छोड़कर नई जगह ज्वाइन किया है तो ये रपट आपके लिए मददगार साबित होगी। आपको अगर इस बात की दिक्कत आ रही है कि पुरानी कंपनी पीएफ खाते की जानकारी अपडेट नहीं कर रही है, ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ईपीएफओ (EPFO) ने अब ये जानकारी अपडेट करने का अधिकार खाताधारक को जो दे दिया है। आईए आपको इस बारे में डिटेल जानकारी मुहैया करवाते हैं।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने पुरानी व्यवस्था में कुछ परिर्वतन किया है,पहले पीएफ खाते की जानकारी (PF account information) अपडेट करने का अधिकार सिर्फ कंपनी के पास ही होता था, अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी व्यक्ति अपना खाता स्वयं अपडेट कर सकता है। आप कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी (Salary) का एक हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है, इसे आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। आप जब तक कंपनी में नौकरी करते हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। कंपनी आपके पीएफ खाते को अपडेट करती रहती है, लेकिन जैसे ही कोई नौकरी छोड़कर दूसरी जगह काम करने लगता है, पुरानी कंपनी वाले अपने पूर्व कर्मचारी की मदद करने से हाथ पीछे खींच लेते हैं। यानी अपने पुराने कर्मचारी के पीएफ खाते को अपडेट नहीं करते हैं। इससे किसी भी कर्मचारी को मानसिक तनवा से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब मोदी सरकार (Modi Government) ने इस तरह की परेशानी को दूर करने के लिए पीएफ खाता अपडेट करने का अधिकार ही खाताधारक (Account Holder) को दे दिया है।
इसके लिए आपको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। खाताधारक को सबसे पहले पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर यूएएन और पासवर्ड देकर लॉग इन करना होता है। जैसे ही आप लॉग इन करने में सफल हो जाते हैं आपको मैनेज पर जाना होगा, इसके बाद मार्क एग्जिट पर क्लिक करना होगा। आगे आपको सेलेक्ट इंप्लॉयमेंट से पीएफ अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit) और रीजन ऑफ एग्जिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें और आधार से लिक्ंड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें। तत्पश्चात चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद अपडेट पर क्लिक करें और ओके करे। ऐसा करते ही आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगा। अगर आपकी एग्जिट डेट अपडेट नहीं है तो आप अपने इपीएफ खाते (EPF Account) से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अपडेट का अधिकार आपके पास आने से कर्मचारियों को बड़ी सहूलियत मिल गई है।