-
Advertisement
हिमाचल: ITC से दे रही थी टैक्स, GST फ्रॉड पर कंपनी को 9.86 करोड़ का लगाया जुर्माना
डमटाल। हिमाचल के कांगड़ा जिला के डमटाल में जीएसटी फ्रॉड (GST Fraud) के एक मामले में आबकारी विभाग (Excise Department) ने एक कंपनी पर 9.86 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कंपनी एल्यूमिनयम शीट व फॉयल आदि बनाती है। यह जानकारी सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी विभाग डमटाल बाबूराम नेगी ने दी है। उन्होंने बताया कि डमटाल (Damtal) में एल्यूमिनयम शीट एवं फॉयल आदि बनाने वाली एक बड़ी कंपनी पर विभाग ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से यह कंपनी अपनी टैक्स की अदायगी आइटीसी (ITC) से कर रही थी। कंपनी टैक्स के रूप में कुछ भी नकद जमा नहीं करवा रही थी। आबकारी विभाग को शक था कि कंपनी फर्जी तरीके से आइटीसी इकट्ठा कर टैक्स देने से बच रही है। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से भी इस कंपनी (Company) के खिलाफ एक शिकायत पत्र मिला था, जिसमें दिल्ली स्थित किसी फर्जी कंपनी द्वारा डमटाल स्थित इस कंपनी को बिना बिल के माल की सप्लाई करने की बात कही गई थी और इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर यह कार्रवाई की है।
यह भी पढ़ें: पांवटा साहिब में जीएसटी चोरी से 8 करोड़ के कारोबार का खुलासा, 2 डीलरों से 68 लाख की रिकवरी
यह था पूरा मामला
सहायक आयुक्त बाबूराम नेगी के अनुसार कंपनी पर कार्रवाई के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया गया। सहायक आयुक्त ने 29 दिसंबर, 2020 को कंपनी का औचक निरीक्षण (Surprise inspection) किया और जुलाई 2017 से दिसंबर 2020 तक से संबंधित सारे बिलों को जब्त कर रिकॉर्ड की छानबीन की गई। छानबीन में पता चला कि डमटाल स्थित इस कंपनी ने दिल्ली (Delhi) स्थित किसी कंपनी से वर्ष 2017-18 के दौरान 19,10,957,69 रुपये का कच्चा माल खरीदा। जिस पर 29,15,0199 का आइटीसी लाभ ले लिया, लेकिन खरीदा गया यह कच्चा माल वास्तव में कभी डमटाल स्थित इस कंपनी में आया ही नहीं। केवल आइटीसी प्राप्त करने के लिए बिल काटा गया था। इसी तरह डमटाल से भी एक फर्जी कंपनी (Fake Company) बनाई थी। जिससे फर्जी तरीके 2018.19 से दिसंबर 2020 तक 44,35,483 रुपये का आईटीसी लिया गया। जांच के बाद इस तरह यह तथ्य सामने आने के पश्चात कंपनी को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया। हालांकि कंपनी ने फरवरी माह में टैक्स के रूप में 4307612 रुपये नकद जमा किए। इस कंपनी द्वारा बनाई गई फर्जी कंपनी का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया। कंपनी ने 26 फरवरी 2021 को नोटिस का जवाब दाखिल किया। जिसे सहायक आयुक्त ने खारिज करते हुए कंपनी पर 9,86,70,981 रुपए का जुर्माना लगाया और कंपनी को जुर्माने की राशि पांच अप्रैल 2021 तक जमा करने के आदेश पारित किए।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group