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Kangra जिला की इन पंचायतों में खुलेंगी उचित मूल्य की दुकान, 26 तक करें आवेदन
धर्मशाला। कांगड़ा (Kangra) जिला के विकास खंड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत वग-गुलेहड़ के तहत खनोग गांव, विकास खंड भेडू-महादेव की ग्राम पंचायत ककडै़ के तहत पंतेहड़ गांव तथा विकास खंड धर्मशाला (Dharamshala) की ग्राम पंचायत पंतेहड़-पासू में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त तक जिला नियंत्रक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु इच्छुक सहकारी सभा/शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हों, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में ना हो, ग्राम पंचायत से उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
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आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं
आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications) दसवीं है। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तिय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में ना होने संबंधी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भडांरन क्षमता संबंधी दस्तावेज की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल (BPL), एससी, ओबीसी (OBC), एसटी परिवार से संबंध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा, एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

उपरोक्त दस्तावेजों उपरांत तय होगी मैरिट
उन्होंने बताया कि उपरोक्त दस्तावेजों उपरांत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मैरिट तय कर दी जाएगी। नरेंद्र धीमान ने बताया कि उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इच्छुक आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत तथा संबंधित निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में या दूरभाष नंबर 01892-222877 पर संपर्क कर सकते है।
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