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Fake Degree Case: राणा को High Court से फिर मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
Last Updated on June 17, 2020 by Deepak
शिमला। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले (Fake Degree Case) में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा को 19 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। 2 जून को पारित आदेशों के तहत उसे फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। इससे पहले भी 6 जून को राजकुमार राणा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत (Bail) दी गई थी। कोर्ट ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई थी। जिसके बाद आज मामले सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चिटकारा ने राज कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए हैं।
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18 तारीख को जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्य में सहयोग देने के लिए पेश होना होगा
कोर्ट ने राजकुमार को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वह कल यानी 18 तारीख को जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्य में सहयोग देने के लिए पेश होगा और वह धर्मपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि वह अपने अधिवक्ता से मामले पर सलाह करने के लिए उनके चेंबर में आकर शिमला या किसी अन्य स्थान पर मिल सकता हैं। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी। अभियोजन पक्ष से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि फर्जी डिग्री प्रकरण को लेकर प्रार्थी के खिलाफ 8 मार्च 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत सोलन जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के समक्ष अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि कुछ माह पूर्वमानव भारती विश्विद्यालय में फर्जी डिग्रियां देने की बात उजागर हुई थी। एक महिला और एक अन्य शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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सोलन की अदालत ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत की अर्जी, HC ने दो बार दी
जांच में सोलन पुलिस ने कई रहस्यों का खुलासा किया। जांच में पाया गया कि छात्रों को डिग्रियां वितरित कर दी गई थीं, लेकिन उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा तक नहीं गया था। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों का नाम और अंक दिए गए ही दर्शाए गए थे। मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी (Manav Bharti University) की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। अन्य दो व्यक्तियों के नाम मनीष गोयल और प्रमोद कुमार हैं, लेकिन विवि का चेयरमैन राजकुमार राणा पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और उसने सोलन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जो उस समय रद्द कर दी गई थी। फिर जमानत के लिए आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा। एएसपी डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मानव भारती विश्विद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दो बार जमानत अर्जी लगाई थी। दोनों ही बार उसकी अर्जी को मंजूर कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।