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बिना लोन चुकाए भी आसानी से बिक जाएगी फाइनेंस की हुई कार, करना होगा यह काम
नई दिल्ली। देश में इन दिनों तेजी से कार (Car) बदलने का चलन बढ़ रहा है। लोग 3 से 5 साल के भीतर कार बदल लेते हैं। कई बार कार लोन (Loan) पर खरीदे गए होते हैं। जिन्हें बेचने में दिक्कत आती है। लेकिन ये खबर आपके काम की है। अगर आप भी फाइनेंस (Finance) पर खरीदी हुई कार को बेचना चाहते हैं और उस पर अभी भी ईएमआई चुका रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसके लिए क्या करना होगा।
लोन पर ली गई कार को बेचने के दो उपाय है। पहला, बैंकर या फाइनेंस एजेंसी से यह पता करें कि कार लोन की कितनी रकम बकाया है। यह पता लगाने के बाद आप लोन प्री क्लोजर फॉर्म भरें, और बचे हुए लोन की राशि का भुगतान कर दें। बैंक या फाइनेंस कंपनी बकाया भुगतान हो जाने के बाद एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगी। बैंक आपके विवरण को सत्यापित करने के बाद 1-2 दिनों में NOC और फॉर्म 35 की दो प्रतियां जारी करेगा। इसके बाद आप कार बेच सकेंगे।
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दूसरा तरीका, अगर आपके पास लोन चुकाने के रुपए नहीं है। फिर भी आप अपने कार को बेचने की इच्छा रखते हैं। तो इसके लिए यह तरीका कारगर है। कार 24 और कार ट्रेड जैसी कंपनियां आपका लोन चुकाती है। साथ ही बचा हुआ रकम आपको ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद आपको NOC के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप कंपनी को NOC और कार के डॉक्यूमेंट देते हैं तो कंपनी डील का बचा हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है।
वहीं, NOC के साथ पैन कार्ड, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फॉर्म 28, 29, 30, 35, विक्रय का एफिडेविट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आरसी, पीयूसी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ट्रांसफर के आवेदन को RTO में जमा करके RC पर से हायपोथेकेशन (HP) हटाने के लिए आवेदन करें। HP नहीं हटवाने पर लोन देने वाले बैंक का नाम आरसी पर दिखाई देगा और कोई कार बेचने में परेशानी हो सकती है।
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