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Tax पर छूट के रास्ते
Last Updated on March 16, 2021 by Vishal Rana
वित्तीय वर्ष खत्म होने को है,हर कोई इस चिंता में डूबा है कि कैसे टैक्स से बचा जा सके। क्योंकि,इस माह के अंत तक सभी टैक्सपेयर्स को टैक्स का भुगतान करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेनाल्टी देनी पड सकती है। इसलिए हर कोई टैक्स बचाने के चक्कर में रहता है। हम आपको यहां ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप कोई नया इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं,फिर भी आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं।
अगर आपने होम लोन लिया है तब भी आपको छूट मिलेगी। टैक्स पर ये छूट 1.5 लाख तक रहती है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि अधिग्रहण के पांच साल तक आप इसे बेच नहीं सकते। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं,तो आपको इनकम में जोडते हुए टैक्स देना पडेगा। इसी तरह अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो आपको 80सी के तहत छूट मिलेगी। ये छूट 1.5 लाख रूपए तक की होगी। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं,आप उनकी फीस पर छूट के हकदार होते हैं। लेकिन यहां आपको छूट केवल टयूशन फीस पर ही मिलती है। इसके अलावा अन्य स्कूल के चार्ज पर किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।