-
Advertisement
Kangra: कोरोना कर्फ्यू में बिना कारण घूमे तो भरना पड़ेगा पांच हजार जुर्माना
धर्मशाला। हिमाचल (Himachal) सहित कांगड़ा (Kangra) जिला में 26 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाया गया है। कांगड़ा जिला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुल सकती हैं। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अन्य प्रकार की मूवमेंट पर भी रोक है। लेकिन, देखने में आया है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में आवाजाही बढ़ जा रही है। ऐसे में कांगड़ा पुलिस ने आज से इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
यह भी पढ़ें: Palampur: मनाही के बावजूद चल रहा था कोचिंग सेंटर, पांच हजार जुर्माना
कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 8 से 11 बजे के बीच आवश्यक सामान की खरीददारी के लिए प्रयुक्त वाहन में एक परिवार का एक ही सदस्य आएगा, ताकि बाजारों में अनावश्यक भीड़ ना हो। 11 बजे के बाद इमरजेंसी वाहन (Emergency Vehicle) के अलावा कोई भी वाहन नहीं चलेगा। यदि कोई भी वाहन या व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता पाया गया तो तो उससे पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो व्यक्ति किसी कार्यालय में प्रतिदिन जाते हैं, वे 11 बजे से पहले अपने कार्यालय में जाना तथा पांच बजे वापस आना सुनिश्चित करेंगे। इस बीच आपातकाल मूवमेंट के अलावा किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं रहेगी। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि जिला में संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। जिम्मेदार बनें तथा इस महामारी को नियंत्रित करने में पुलिस (Police) प्रशासन का सहयोग करें।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group