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नाहन में खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, पांच व्यापारियों को 31.50 लाख जुर्माना
नाहन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर (Additional District Magistrate and Adjudicating Officer) सिरमौर मनेश कुमार यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर द्वारा सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में 5 दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 31.50 लाख रुपए का जुर्माना किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है, उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे, जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act 2006) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपल को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा गया जहां पर यह सैंपल फेल पाए गए थे।
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सुनील शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एण्ड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने मैसर्ज इनसाइट सोफटलेब्ज (M/s Insight Softlabz) गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपए मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्टस गांव किक्कर, सराहां को तीन मामलों में 6 लाख रुपए, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड़ बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपए मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपए तथा ओम मैडिकल्ज नाहन (Om Medicalz Nahan) को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की कुल धनराशि 31.50 लाख रुपए बनती है।
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