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Money laundering: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल, 2 करोड़ जुर्माना
Last Updated on April 23, 2020 by
रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी कोर्ट (ED Court) ने एनोस एक्का को सात साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ईडी के विशेष जज एके मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Enos Ekka) को गुरुवार को इस मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ दी जाएगी।
ईडी कोर्ट ने पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर भारत सराकर को सौंपने का आदेश भी दिया है। ईडी की जांच में रांची, सिमडेगा, दिल्ली, सिल्लीगुड़ी आदि जगहों पर पूर्व मंत्री की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। बता दें कि एनोस एक्का प्रदेश के पूर्वी सीएम मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री थे। उन्हें 20 करोड़ 31 लाख 77 करोड़ हजार रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया है। 21 मार्च को अदालत ने एनोस एक्का (Enos Ekka) को दोषी करार दिया था। लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी। ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 56 गवाहों के बयान दर्ज कराए। एनोस ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया। वहीं इससे पहले एनोस एक्का (Enos Ekka) को पारा शिक्षक मनोज कुमार के मर्डर मामले में सिमडेगा की निचली अदालत ने 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।