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लूट पर लगाम: सरकार ने तय किए Mask और Sanitizer के रेट, जानें क्या है दाम
Last Updated on March 21, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के करीब 300 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में देश भर के लोग इस वायरस की चपेट में आने से खुद को बचाने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मास्क (Mask) व सैनिटाइजर (Sanitizer) की मांग देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी भी काफी बढ़ गई है। अब कोरोना संक्रमण को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। दरअसल वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए फेस मास्क और सेनिटाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने उनके दाम तय कर दिए हैं।
हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी
केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए पासवान ने लिखा कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं।
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उन्होंने आगे बताया आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। उन्होंने अपने इस ट्वीट में आगे लिखा कि हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।