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संजौली मस्ज़िद विवादः MC कोर्ट में हुई सुनवाई, लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनाने पर बहस, 4 बजे फैसला
Sanjauli Mosque dispute: शिमला की संजौली मस्जिद विवाद (Sanjauli Mosque dispute) पर आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट ( MC Court) में सुनवाई हुई। इस पर पूरे प्रदेश के हिंदू समाज की नजरें टिकी हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ़ से कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लोकल रेजिडेंट ने खुद को पार्टी बनाने को लेकर अदालत में तर्क रखे । अब मामले की शाम 4 बजे फिर होगी सुनवाई। लोकल रेजिडेंट (local resident) को मामले में पार्टी बनाने को लेकर अदालत फैसला ले सकती है। कमिश्नर के आदेश पर संबंधित एरिया के जूनियर इंजीनियर ने मस्जिद के निर्माण की पैमाइश कर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया है।
स्थानीय लोगों के पक्ष के वकील जगत पाल ने मस्ज़िद को तोड़ने की मांग उठाई। उनका कहना था कि 2011 में एमसी शिमला (MC Shimla) ने जब पहला नोटिस दिया था तो 2018 तक पांच मंजिला बिल्डिंग कैसे बना दी गई। एमसी को मांगने के बावजूद कोई रिकॉर्ड नहीं दिए गए। 1997-98 में इस पर हिमाचल सरकार कब्जा था आइले इस्लाम, मस्ज़िद नहीं थी। इसलिए पूरी मस्जिद अवैध है। जिसमें अवैध गतिविधियां हो रही है। बिजली-पानी तक काटा नहीं गया? वक्फ बोर्ड के पास अवैध मस्जिद की जमीन को छोड़कर 156 बीघा जमीन हैं। संजौली के स्थानीय निवासी इसमें पार्टी है, जिसमें आरती गुप्ता का नाम मुख्य है। उनका कहना था कि भले ही हमें पार्टी ना बनाएं लेकिन मस्जिद तोड़ दी जाए।
कमिश्नर ने पूछा कि आप पार्टी कैसे हुए ये बताएं।
जबकि वक्फ बोर्ड (Wakf Board) के वकील ने कहा कि जो भी अवैध निर्माण हुआ है, उस पर एमसी कोर्ट फ़ैसला लेगा। जो लोग केस में सामने आ रहे हैं, वह बताएं कि वह कैसे पार्टी हैं। इस मामले में नई पार्टी की जरूरत ही नहीं है। मामला पहले ही एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच चल रहा है। ऐसे में सीधे आरोप लगाना सही नहीं है।
इससे पहले 7 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमसी कोर्ट ने आज शाम चार बजे फिर मामले की सुनवाई रखी है। स्थानीय लोगों को पार्टी बनने पर भी चार बजे ही फैसला होगा।
संजू चौधरी